मिरर मीडिया संवाददाता, Dhanbad : टासरा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रारूप पर निर्णय जनसुनवाई के पश्चात लिया जाएगा। यह निर्णय मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उपायुक्त माधवी मिश्रा, टासरा के महाप्रबंधक, और जनप्रतिनिधियों के बीच आयोजित वार्ता के दौरान लिया गया।
बैठक के दौरान उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी.एस.यू.) निर्धारित मानदंडों के आधार पर कार्य करते हैं, और इसलिए टासरा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट से संबंधित समस्या पर जनसुनवाई के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के महाप्रबंधक शिबाराम बनर्जी और टासरा के महाप्रबंधक एस.के. कुरील ने परियोजना के लिए अर्जित की जा रही रैयती भूमि एवं प्रभावित परिवारों के विवरण पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि रोहड़ाबांध में कुल 1969 प्रभावित परिवार हैं, जिनमें 1297 टाइटल होल्डर और 672 नॉन टाइटल होल्डर परिवार शामिल हैं। जबकि टासरा में 392 प्रभावित परिवार हैं, जिनमें 348 टाइटल होल्डर और 52 नॉन टाइटल होल्डर परिवार शामिल हैं।
टाइटल होल्डर परिवारों को 75 वर्ग मीटर भूमि पर 50 वर्ग मीटर का 2 बीएचके मकान, 2 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के एवज में एक सदस्य को सेल में नियोजन या 5 लाख रुपए की एक मुश्त राशि अथवा 20 वर्षों तक प्रति माह 2000 रुपए दिए जाएंगे। विस्थापित परिवारों को एक वर्ष के लिए जीवन निर्वाह अनुदान के रूप में 3000 रुपए प्रति माह, 50000 रुपए परिवहन खर्च, 25000 रुपए दुकान निर्माण के लिए और अन्य सहायता दी जाएगी। आवंटित मकान पर प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों का संयुक्त नाम होगा।
नॉन टाइटल होल्डर परिवारों को भी 50 वर्ग मीटर का घर, 50000 रुपए परिवहन खर्च, और आवंटित मकान के लिए आवश्यक स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री फीस दी जाएगी।
बैठक में नगर आयुक्त रविराज शर्मा, सेल के महाप्रबंधक शिबाराम बनर्जी, महाप्रबंधक एस.के. कुरील, और अन्य जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। जनप्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव रखे, जिन पर विचार किया जाएगा।