बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई: झाझा में एक बाल श्रमिक को कराया गया विमुक्त, नियोजकों पर होगी कड़ी कार्रवाई

KK Sagar
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जमुई जिले में बाल श्रम उन्मूलन के तहत सख्त अभियान जारी

बाल श्रम उन्मूलन के लिए जमुई जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत झाझा प्रखंड के नवाब टायर रिसोर्स सेंटर, सोहजाना, झाझा से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। यह अभियान जिला पदाधिकारी, अभिलाषा शर्मा (भा.प्र.से.) के निर्देशानुसार और श्रम अधीक्षक रतीश कुमार के नेतृत्व में संचालित किया गया।

धावा दल की कार्रवाई: बाल श्रमिक को कराया गया मुक्त

जिला में गठित धावा दल द्वारा दुकानों, बीड़ी प्रतिष्ठानों, गैराज, ईंट भट्ठों आदि में छापेमारी की गई। इसी क्रम में झाझा क्षेत्र में एक नाबालिग बाल श्रमिक को काम करते हुए पाया गया। जांच में यह सामने आया कि उक्त बाल श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी का भी भुगतान नहीं किया जा रहा था

बाल श्रमिक को विमुक्त कर बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही, नियोजकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

नियोजकों पर होगी कानूनी कार्रवाई

श्रम अधीक्षक रतीश कुमार ने बताया कि नियोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई के निर्देश श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को दिए गए हैं।

Supreme Court के ऐतिहासिक आदेश (M.C. Mehta Vs Govt. of Tamilnadu) के अनुसार,

  • नियोजकों को प्रति बाल श्रमिक ₹20,000/- की राशि जिला बाल श्रमिक पुनर्वास कोष में जमा करनी होगी।
  • मुक्त किए गए बाल श्रमिक को ₹3,000/- की तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • CMRF Fund से ₹25,000/- की राशि बाल श्रमिक के नाम से फिक्स्ड डिपॉजिट कराई जाएगी।

बाल श्रमिकों को पुनर्वास का मिलेगा लाभ

बाल श्रम उन्मूलन अभियान में शामिल शिक्षा विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा मुक्त किए गए बाल श्रमिक और उनके परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

बाल श्रम कानूनों के उल्लंघन पर सख्त सजा

बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 (संशोधित 2016) की धारा 3 और 3A के तहत,

  • 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी दुकान, प्रतिष्ठान या कारखाने में काम पर लगाना अपराध है।
  • 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों को जोखिम भरे कार्यों में नियोजित करना भी दंडनीय अपराध है।
  • न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत भी दोषी नियोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बाल श्रम उन्मूलन के लिए सख्त निगरानी जारी

जमुई जिले में बाल श्रम उन्मूलन अभियान निरंतर जारी रहेगा। जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि अगर कहीं बाल श्रम होता दिखे, तो तुरंत इसकी सूचना दें, ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके और बच्चों का बचपन सुरक्षित किया जा सके।

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