झारखंड में गुरुवार दोपहर साढ़े 12 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सीएम सोरेन को व्यक्तिगत पेशी से 16 दिसंबर तक छूट दे दी है।
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 16 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है।
क्या है मामला?
झारखंड की राजधानी रांची में कथित जमीन घोटाले के मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आरोपी बनाया है। ईडी ने अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के बीच कई बार उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा, लेकिन मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय में पेश नहीं हुए। इसके बाद ईडी ने एमपी-एमएलए कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने सीएम सोरेन की व्यक्तिगत पेशी से छूट वाली याचिका को खारिज करते हुए उन्हें कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था। इस आदेश को सीएम ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी।
हाईकोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मुख्यमंत्री को 16 दिसंबर तक व्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान की है। इसके साथ ही ईडी को निर्देश दिया है कि वह इस अवधि के भीतर अपना जवाब दाखिल करे।
मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी
इस बीच, झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां भी जोरों पर हैं। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए मंत्रियों के नामों को लेकर सहमति बना ली है, और गुरुवार को उनके नामों की घोषणा हो सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और कांग्रेस के कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है।