Homeराज्यJamshedpur Newsपोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, 10 मई तक...

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, 10 मई तक कर सकते है आवेदन

जमशेदपुर : कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी जाति के छात्र व छात्राओं से आवेदन प्राप्त करने की तिथि को आगे बढ़ाया गया है। सरकार द्वारा जारी निर्देश के आधार पर निर्धारित मापदंड के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं से आवेदन मांगा गया है, ताकि वे छात्रवृत्ति योजना का लाभ ससमय ले सके।

ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा

  • शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन की विस्तारित अंतिम तिथि- 25.04. 2023
  • शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए छात्र व छात्राओं के आवेदन प्रक्रिया की विस्तारित अंतिम तिथि- 10.05.2023
  • संबंधित शैक्षणिक संस्थान के INO द्वारा छात्र-छात्राओं के आवेदन का सत्यापन की विस्तारित अंतिम तिथि- 17.05.2023

छात्रवृति के लिए आय की अधिसीमा

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ी जाति के छात्र व छात्राएं जिनके माता-पिता व अभिभावक की सभी श्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक नहीं हो। इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अन्य कोई छात्रवृति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

आवेदन करने की प्रक्रिया

अहर्त्ता प्राप्त छात्रों को वेबसाइट https://ekalyan.cgg.gov.in में दिये गये सभी दिशा निर्देशों व प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना है। सभी वांछित प्रमाण-पत्रों की Scanned Copy (jpeg / jpg में 1mb तक) वेबसाईट पर अपलोड करेगें।

1.ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) (अंचलाधिकारी / अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति। (01.09.2022 अथवा उस तिथि के बाद से निर्गत आय प्रमाण–पत्र मान्य होगा।)

2. ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र (Caste Certificate) (अंचलाधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति।

3.ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र (Residential Certificate) (अंचलाधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति।

4. संस्थान के लेटर हेड में संस्थान द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए निर्गत Bonafide Certificate (with Fee Structure निर्गत संख्या एवं दिनांक के साथ) की मूल प्रति।

5. पूर्व की परीक्षा के अंकपत्र (Mark Sheet of previous exam ) की अभिप्रमाणित प्रति।

6. छात्रवृति की धनराशि PFMS के माध्यम से Aadhar Enabled DBT के द्वारा सुयोग्य छात्र छात्राओं के खाते में अन्तरित की जाएगी। (बैंक खाता को आधार संख्या से सीडिंग होना अनिवार्य है।)।

हेल्प लाइनः

सिर्फ आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में यदि कोई कठिनाई हो तो ई-कल्याण के सम्पर्क संख्या – 040-23120591/23120592/23120593 पर सम्पर्क कर सकते हैं, व e-mail id-helpdeskekalyan@gmail.com पर email कर सकते हैं अथवा https://ekalyan.cgg.gov.in वेबसाइट के Complaint link पर ऑनलाईन शिकायत दर्ज कर सकते हैं

नोट

  • पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना से संबंधित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से निर्गत दिशा-निर्देश व अन्य अनुवर्ती सूचना वेबसाइट https://ekalyan.cgg.gov.in पर देखा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व इस वेबसाइट पर दिए गए निर्देश को अवश्य देख लिया जाय।
  • उपबन्धित बजट राशि की सीमा के अन्तर्गत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति स्वीकृति हो सकेगी। • निश्चित समय सीमा की समाप्ति के पश्चात किसी प्रकार का आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। • छात्र व छात्रा को अपना आधार संख्या देना अनिवार्य होगा। • एक से अधिक आवेदन पत्र भरने पर छात्र व छात्रा का आवेदन पत्र रदद् कर दिया जायेगा। • ऑनलइन आवेदन में त्रुटि व अशुद्धि व गलत अथवा भ्रामक सूचना देने पर आवेदन रदद् कर दिया जायेगा।

Share This News

Most Popular

RELATED ARTICLES