खान सर की अग्रिम जमानत पर फिर टली सुनवाई, अगल आदेश तक गिरफ्तारी पर रहेगी रोक

Neelam
By Neelam
2 Min Read

बिहार की राजधानी पटना के कोचिंग विवाद में खान सर उर्फ फैजल खान की जमानत पर सुनवाई टल गई। अब इस केस में शनिवार को सुनवाई होगी। दरअसल पुलिस की केस डायरी अधूरी रहने के कारण खान सर की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई।

रौशन आनंद गुट के गौरव-अभिषेक को जमानत

पटना सिविल कोर्ट में आज गुरूवार को खान सर और रोशन आनंद के बीच चल रहे विवाद के मामले में सुनवाई हुई। जहां डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने रोशन आनंद गुट के अभिषेक और गौरव को बिना शर्त ज़मानत दे दी। रौशन आनंद के वकील राघव कुमार ने बताया कि कोर्ट ने गौरव और अभिषेक को बगैर किसी शर्त के बेल दे दी है। बेल बॉन्ड भरने की प्रक्रिया और बेउर जेल से उनकी रिहाई के लिए जरूरी सभी कानूनी कागजी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है, जिसके बाद दोनों को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा।

खान सर की कानूनी मुश्किलें बढ़ीं

वहीं, फैसल खान उर्फ खान सर की कानूनी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत और उनके दोनों निजी गार्ड्स की रेगुलर बेल याचिका पर आज अंतिम फैसला नहीं हो सका। सुनवाई के दौरान जज ने पाया कि पुलिस द्वारा कोर्ट में सबमिट की गई अपडेटेड केस डायरी अधूरी है। पुलिस केस डायरी अधूरी होने के कारण खान सर की अग्रिम जमानत याचिका और उनके दो सुरक्षा गार्डों की नियमित जमानत याचिकाओं पर सुनवाई अब शनिवार को होगी।

कम्प्लीट केस डायरी सबमिट करने का कड़ा निर्देश

कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस को अगली तारीख तक हर हाल में पूरी और कम्प्लीट केस डायरी सबमिट करने का कड़ा निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई शनिवार 27 जून को मुकर्रर की गई है। हालांकि, राहत की बात यह है कि पिछले आदेश के तहत खान सर की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक 27 जून तक जारी रहेगी।

Share This Article