जिले में बालू के अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर रोकथाम लगाए जाने को लेकर जिला प्रशासन सख्त रूप से कार्रवाई में जुट गई है बावजूद इसके माफिया हर तरीके से अवैध कारोबार करने से बाज नहीं आ रहें हैं। बता दें कि अवैध कारोबार को रोकने के लिए Dhanbad उपायुक्त ने जिले में बालू के उठाव एवं प्रेषण पर अंकुश लगाने हेतु विभिन्न जगहों पर अस्थायी चेकपोस्ट कर दण्डाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारी के साथ सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की है।
जिले में 9 जगह बनाए गए हैं चेकपोस्ट
बता दें कि जिले में 9 विभिन्न स्थानों पर अस्थायी चेक पोस्ट बनाए गए हैं जिसमें तेलमचो ब्रिज के समीप थाना महुदा, महुदा ओवर ब्रिज थाना महुदा, राजगंज पुल के समय थाना राजगंज, पोखरिया पूर्वी टुंडी थाना, गुंडवा निरसा थाना, चिरकुंडा 3 नंबर चढ़ाई ग्यारकुंड, पतलाबाड़ी ओपी पंचैत,जोरापोखर थाना के निकट अंचल झरिया, सुदामडीह रेलवे फाटक शामिल है।
4 से रात्री 11 एवं रात्री 11 से पूर्वाह्न 6 तक उपस्थित रहकर जांच करने के निर्देश
दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति का मुख्य उद्देश्य जिले में हो रहें बालू के अवैध कारोबार पर रोक लगाना है जिसके तहत ऐसे स्थानों पर चेकपोस्ट बनाए जाने के निर्देश है जहाँ से बालू का अवैध कारोबार किया जाता है। वहीं प्रतिनियुक्त अधिकारी पालीवार 4:00 PM से 11:00PM एवं 11:00 PM से 6:00 AM तक क्रमवार अपने निर्धारित समय पर इसकी जांच करेंगे।
अपने क्षेत्र में नहीं तैनात है प्रतिनियुक्त किये गए दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी
हालांकि उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक के संयुक्त तत्वाधान में जारी किये गए निर्देश के बाद अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रतिनियुक्त किये गए दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी अपने क्षेत्र में तैनात है। और अगर तैनात है तो फिर जिले में अवैध बालू का उठाव और कारोबार कैसे जारी है। वहीं जब आदेश जारी कर दिया गया है तो दण्डाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी कहाँ हैं। क्या यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि इतने कड़े निर्देश के बाद भी बालू के अवैध कारोबार में संलिप्तता हो रही है। खैर ये सारे सवालों का जवाब धड़ल्ले से जारी बालू का अवैध कारोबार दे रहा है।
झारखण्ड राज्य में वर्षा ऋतु के दौरान 10 जून से 15 अक्टूबर तक प्रतिवर्ष नदियों से बालू का उठाव पर प्रतिबंधित
उपायुक्त द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि हरित न्यायाधिकरण (NGT) द्वारा O.A.No. 120/2016 / EZ में पारित न्यायादेश के अनुपालन में तथा Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 के प्रावधानों अनुसार झारखण्ड राज्य में वर्षा ऋतु के दौरान (10 जून से 15 अक्टूबर तक) प्रतिवर्ष नदियों से बालू का उठाव प्रतिबंधित है। अतएव धनबाद जिला के विभिन्न नदियों से अवैध रूप से बालू का उठाव एवं प्रेषण पर प्रभावी अंकुश लगाना अति आवश्यक है।
अवैध रूप से बालू खनन एवं प्रेषण करना सरकारी सम्पति की चोरी
अवैध रूप से बालू खनन एवं प्रेषण करना सरकारी सम्पति की चोरी है, जिससे राजस्व की क्षति एवं पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है।
खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर रोकथाम हेतु सचिव खान, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 961 / एम0, दिनांक 06.06.2024 द्वारा भी निदेश प्राप्त है, जिसके अनुपालन में आलोक में जिलान्तर्गत बालू सहित सभी खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर रोकथाम लगाया जाना है।
बालू का अवैध उत्खनन एवं बिक्री पर रोकथाम हेतु अस्थायी चेकपोस्ट निर्माण करने का लिया गया था निर्णय
धनबाद जिले के विभिन्न नदियों से बालू का अवैध उत्खनन कर सड़क मार्ग के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर बिक्री हेतु लाया जाता है, जिसके रोकथाम हेतु अस्थायी चेकपोस्ट निर्माण करने का निर्णय लिया जाता है। जिले के निम्नलिखित स्थानों पर अस्थायी चेक-पोस्ट का निर्माण करते हुए पालियों में दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी तथा सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की जाती है।
अवैध बालू परिवहन में संलिप्त प्रत्येक वाहन की जाँच करने के निर्देश
अस्थायी चेक पोस्ट की स्थापना निर्माण संबंधित अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी के द्वारा संयुक्त रूप से की जायेगी। प्रतिनियुक्ति दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी सशस्त्र बलों के साथ पालीवार 4:00 PM से 11:00PM एवं 11:00 PM से 6:00 AM क्रमवार अपने निर्धारित स्थल पर उपस्थित रहकर अवैध बालू परिवहन में संलिप्त प्रत्येक वाहन की जाँच करेंगे। जाँच के दौरान वाहनों पर वैध ई-परिवहन चालान नहीं पाये जाने पर उन्हें खनिज सहित पकड़कर संबंधित थाना प्रभारी को दूरभाष से सूचित करते हुए खनिज लदे वाहनों को चेकनाका स्थल पर ही सुपुर्द करेंगे एवं संबंधित थाना प्रभारी विधिवत जप्ती सूची बनाते हुए वाहन को जप्त कर माननीय सर्वोच्य न्यायालय, भारत द्वारा Criminal Appl No. 499 of 2011, State of NCT of Delhi vrs. Sanjay में पारित न्यायादेश दिनांक 04.09.2014 के अनुपालन में बालू खनिज लदे वाहनों पर प्राथमिकी दर्ज करेंगे।
जिले के सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी आपसी समन्वय स्थापित कर पकड़े गये वाहनों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश
इस संदर्भ में झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 यथा संशोधित के नियम 54 एवं The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules 2017 के नियम 11 के उप नियम (i) के खण्ड (vii) के अन्तर्गत कार्यालय आदेश ज्ञापांक 1797 / खनन, दिनांक 14.08.2021 द्वारा अवैध खनिज परिवहन में संलिप्त वाहनों पर कार्रवाई हेतु जिले के सभी अंचल अधिकारी को अपने-अपने क्षेत्रन्तर्गत प्राधिकृत किया गया है। संबंधित अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी आपसी समन्वय स्थापित कर अस्थायी चेक पोस्ट पर पकड़े गये वाहनों के विरूद्ध एकल अथवा संयुक्त रूप से प्राथमिकी दर्ज करेगे ।
चेकपोस्ट में विधि-व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व सम्बंधित थाना प्रभारी का
अंचल अधिकारी अपने अंचलन्तर्गत अवस्थित चेकनाका के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे तथा उनपर समुचित निगरानी रखने का दायित्व उनका होगा। किसी भी तरह का कोई अनियमितता एवं लापरवाही प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी अथवा पुलिस पदाधिकारी के द्वारा किये जाने का मामला संज्ञान में आता है, तो इस संदर्भ में शीघ्र इसकी सूचना उपायुक्त / वरीय पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करायेगे। जिस थाना क्षेत्र में अस्थायी चेक पोस्ट स्थापित / संचालित है, संबंधित थाना प्रभारी उसपर आवश्यक निगरानी रखेंगे तथा चेकपोस्ट में किसी भी तरह की अनियमितता न हो एवं विधि-व्यवस्था बनी रहे, यह दायित्व उनका रहेगा। संबंधित अंचल अधिकारी / थाना प्रभारी अस्थायी चेक पोस्ट स्थापित एवं संचालन करने हेतु आवश्यक सुविधा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी / कर्मी को मुहैया करायेगे।
जिले के विभिन्न स्थानों पर अस्थायी चेक पोस्ट पर प्रतिनियुक्त किये गए दण्डाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों में कौन किस क्षेत्र में रहेंगे-
1. तेलमच्चों ब्रिज के समीप
A. तेलमच्चो ब्रीज के समीप, थाना-महुदा,
अंचल – बाघमारा के पास रघुवंश कुमार भारती सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, बाघमारा मो0-9123132810 के साथ महुदा थाना के प्रदीप कुमार को पुलिस पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है इनके साथ 1 से 3 सशस्त्र बल भी दिया गया है।
B. तेलमच्चो ब्रीज के समीप, थाना-महुदा,
अंचल – बाघमारा के पास अशोक पाल, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, कतरास मो०-9955382339 मधुबन थाना के उपेंद्र कुमार यादव को 3 सशस्त्र बल के साथ प्रतिनियुक्त किया गया है।
C. तेलमच्चो ब्रीज के समीप, थाना-महुदा,
अंचल – बाघमारा के पास अहमद हुसैन, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, बाघमारा मो0-9955948092 के साथ मधुबन थाना के सीरीश चंद महतो को 3 सशस्त्र बल के साथ प्रतिनियुक्त किया गया है।
D. तेलमच्चो ब्रीज के समीप, थाना-महुदा,
अंचल – बाघमारा के पास दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त अजीत सिंह सहकारिता प्रसार पदाधिकारी तोपचांची के नेतृत्व में सोनारडीह ओपी के विपिन टोप्पो के साथ 3 सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।
2. महुदा ओवर ब्रिज के समीप
A. महुदा ओवर ब्रिज के समीप, थाना-महुदा, अंचल – बाघमरा के पास प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी सहदेव महतो, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, तोपचांची के नेतृत्व में बाघमारा महिला थाना के मो तारिक वसमी को 3 सशस्त्र बल के साथ प्रतिनियुक्ति की गई है।
B. महुदा ओवर ब्रिज के समीप, थाना-महुदा, अंचल – बाघमरा के पास ही प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी विनोद प्रसाद मोदी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी तोपचांची को बाघमारा महिला थाना के विष्णु प्रसाद को 3 सशस्त्र बल के साथ प्रतिनियुक्ति की गई है।
C. दण्डाधिकारी बब्लू दास कनीय अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल धनबाद के नेतृत्व में बाघमारा महिला थाना के मदन लाल यादव के साथ तीन सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
D. प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी मनोज दास कनीय अभियंता लघु सिचाई प्रमंडल धनबाद के नेतृत्व में धर्माबाँध ओपी के जोन संजय सुंडी के साथ तीन सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
3. राजगंज पुल के समीप
A. राजगंज पुल के समीप, थाना-राजगंज अंचल – बाघमारा में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी में विद्या सागर, कनीय अभियंता, ग्रमीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल, धनबाद के नेतृत्व में राजगंज थाना के रंजीत कुमार के साथ 3 सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है
B. राजगंज पुल के समीप, थाना-राजगंज अंचल – बाघमारा में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी में सुनिल कुमार, वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी धनबाद के नेतृत्व में राजगंज थाना के धर्मदेव कुमार गुप्ता के साथ 3 सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
C. राजगंज पुल के समीप, थाना-राजगंज अंचल – बाघमारा में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी में नशीम अखतर, कनीय अभियंता, पथ निर्माण विभाग पथ प्रमण्डल, धनबाद के नेतृत्व में राजगंज थाना के अंशु कुमार सहित 3 सशस्त्र बलों को नियुक्त किया गया है
D. राजगंज पुल के समीप, थाना-राजगंज अंचल – बाघमारा में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी में अरशद हुसैन, सहायक अभियंता, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, धनबाद के नेतृत्व में राजगंज थाना के ही विकास कुमार सिंह के साथ 3 सशस्त्र बलों की नियुक्ति की गई है।
4. साहेबगंज रोड पोखरिया, थाना-पूर्वी टुण्डी, अंचल-पूर्वी टुण्डी में
(A) प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी मूरत महतो, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के नेतृत्व में पूर्वी टुंडी थाना के पगान मुर्मू के साथ 3 सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
(B) प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी ओम प्रकाश दास, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, टुण्डी के नेतृत्व में पूर्वी टुंडी थाना के राजेश कुमार लोहरा के साथ 3 सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
(C) प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी राजीव रंजन, प्रखण्ड पु०अ०नि० राधे बाड़ा, शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के नेतृत्व में पूर्वी टुण्डी थाना के राधे बाड़ा के साथ 3 सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। (D) प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी मुकेश कुमार, सहायक पु०अ०नि० अमृत अभियंता, ग्रमीण विकास विशेष प्रमण्डल, धनबाद के नेतृत्व में गोविन्दपुर थाना के अमृत खलखो के साथ 3 सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
5. निरसा थाना के गुंडवा चौक पूर्वी टुंडी अंचल
A. प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी धनबाद नगर निगम के कनीय अभियंता सकील अंसारी के नेतृत्व में निरसा थाना के विश्वजीत ठाकुर के साथ 1-3 सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
B. प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी धनबाद के सहायक कृषि पदाधिकारी सूरजमल किडो के नेतृत्व में निरसा थाना के रंजीत कुमार उरांव के साथ 1-3 सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
C. प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी गोविंदपुर के अंचल निरीक्षक सत्यम कुमार भारद्वाज के नेतृत्व में निरसा थाना के दिलीप कुमार पासवान के साथ 3 सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
D. प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी मो हाफिज अंसारी कनीय अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल धनबाद के नेतृत्व में निरसा थाना के अविनाश कुमार के सारः 3 सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है।