निलंबित IAS छवि रंजन ने हाईकोर्ट से डिफॉल्ट बेल की गुहार लगाई : जमीन घोटाले मामले में PMLA कोर्ट ने जमानत अर्जी की थी खारिज
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मिरर मीडिया : रांची में फर्जी तरीके से जमीन की खरीद-बिक्री मामले में आरोपी रांची के पूर्व IAS छवि रंजन ने रांची PMLA कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए हाईकोर्ट से डिफॉल्ट बेल की गुहार लगाई है। बता दें कि इससे पहले निलंबित IAS छवि रंजन ने निचली अदालत में 167 याचिका दाखिल की थी।
167 सीआरपीसी की धारा है, जिसमें पुलिस और एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करने के लिये समय निर्धारित की गयी है। इस याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। वहीं रांची PMLA कोर्ट ने मंगलवार को छवि रंजन की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी।
गौरतलब है कि ED ने रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े इस केस में अबतक रांची के पूर्व उपायुक्त आइएएस छवि रंजन, बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।