डिजिटल डेस्क।जमशेदपुर : जमशेदपुर के निवासियों के लिए एक जरूरी और झटका देने वाली खबर है। टाटा स्टील ने शहर में पानी के दाम बढ़ा दिए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ये नई दरें 1 अप्रैल 2026 से ही लागू हो चुकी हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से अब तक उपभोक्ताओं को इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी। इससे पहले साल 2021 में पानी के रेट बढ़ाए गए थे, जिसके बाद अब सीधे 5 साल बाद यह बढ़ोतरी की गई है। कंपनी का कहना है कि यह नया टैरिफ झारखंड नगरपालिका, जल कार्य, जल अधिभार व जल संयोजन नियमावली 2020 के तय नियमों के मुताबिक ही लागू किया गया है। टाटा स्टील यूआईएसएल की प्रवक्ता के अनुसार, पानी के कनेक्शन से लेकर सफाई तक पर काफी खर्च हो रहा था, जिसके चलते नियमों के तहत यह बदलाव किया गया है।
नई दरें: अब कितना आएगा आपका बिल?
मीटरयुक्त पानी का कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए नया स्लैब इस तरह तय किया गया है।
घरेलू उपयोग
50 किलोलीटर तक प्रतिदिन: ₹9.86 प्रति किलोलीटर (पहले ₹9 था)
50 से 500 किलोलीटर प्रतिदिन: ₹11.83 प्रति किलोलीटर (पहले ₹10.80 था)
500 किलोलीटर से अधिक प्रतिदिन: ₹14.79 प्रति किलोलीटर (पहले ₹13.50 था)
फ्लैट या कॉम्प्लेक्स वालों के लिए 5 से 50 किलोलीटर के स्लैब को घरों की कुल संख्या से गुणा करके राशि तय की जाएगी।
व्यावसायिक उपयोग
50 किलोलीटर तक: ₹14.79 प्रति किलोलीटर (पहले ₹13.50 था)
50 से 500 किलोलीटर: पानी की खपत का रेट भी बढ़ा दिया गया है।
500 किलोलीटर से ऊपर: ₹22.19 प्रति किलोलीटर (पहले ₹20.25 था)
संस्थागत या सरकारी विभाग
50 किलोलीटर तक: ₹11.83 प्रति किलोलीटर (पहले ₹10.80 था)
50 से 500 किलोलीटर: ₹14.20 प्रति किलोलीटर (पहले ₹12.96 था)
500 किलोलीटर से अधिक: ₹17.75 प्रति किलोलीटर (पहले ₹16.20 था)
अवैध कनेक्शन पर भारी जुर्माना, पाइपलाइन में मोटर लगाने पर रोक
नए नियमों के तहत अवैध रूप से पानी का इस्तेमाल करने वालों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। अगर आप अवैध कनेक्शन को रेगुलराइज वैध कराना चाहते हैं, तो नए कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा।
घरेलू उपभोक्ता: अवैध कनेक्शन पाए जाने पर ₹4,000 का एकमुश्त जुर्माना लगेगा। इसे किस्तों में चुकाया जा सकता है—पहली किस्त ₹1600 (एक सप्ताह के भीतर), दूसरी किस्त ₹1200 (अगले महीने) और तीसरी किस्त ₹1200 (तीसरे महीने)।
गैर-घरेलू उपभोक्ता: अवैध कनेक्शन को रेगुलराइज कराने के लिए ₹10,000 का भारी जुर्माना देना होगा।
मोटर लगाने पर पाबंदी: किसी भी व्यक्ति को पानी की मुख्य पाइपलाइन में सीधे मोटर लगाने की अनुमति नहीं होगी, इस पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है।

