नये वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से बदल जाएंगे income tax से जुड़े ये नियम : क्रिप्टोकरंसी से लेकर पीएफ योगदान पर लगने वाले टैक्स भी शामिल

मिरर मीडिया : एक अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा। बजट में टैक्स नियमों में बदलाव की वजह से आपके निवेश पर भी इसका असर होगा। इसमें क्रिप्टोकरंसी से लेकर पीएफ योगदान पर लगने वाले टैक्स भी शामिल हैं। साथ ही दिव्यांग बच्चों के माता-पिता भी टैक्स छूट का लाभ मिलेगा।

जून 2021 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उन व्यक्तियों को कर में छूट प्रदान की गई है, जिन्हें कोविड चिकित्सा उपचार के लिए धन प्राप्त हुआ है। इसी तरह, कोविड के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु पर परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त 10 लाख रुपये तक की राशि पर टैक्स छूट होगी। यह छूट तभी मिलेगी जब परिवार के सदस्यों को ऐसा भुगतान मृत्यु की तारीख से 12 महीने के भीतर प्राप्त होता है। हालांकि, यह संशोधन एक अप्रैल, 2020 से पूर्व प्रभाव से लागू होगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अप्रैल से आयकर (25वां संशोधन) नियम 2021 को लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत ईपीएफ में सालाना 2.50 लाख रुपये तक के निवेश पर ही टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। इसके अधिक निवेश होने पर उसकी ब्याज आय पर टैक्स लगेगा।

आयकर नियमों में एक बड़ा बदलाव विकलांग व्यक्ति के माता-पिता को दिए जाने वाले टैक्स छूट को लेकर है। दिव्यांग के माता-पिता या अभिभावक ऐसे व्यक्ति के लिए बीमा पॉलिसी पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं।

देश में क्रिप्टो पर कर व्यवस्था एक अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में धीरे-धीरे लागू होगी। इससे होने वाला कमाई पर 30 फीसदी टैक्स का नियम वित्तीय वर्ष की शुरुआत में प्रभावी हो जाएगा। जबकि एक फीसदी टीडीएस से संबंधित प्रावधान एक जुलाई से लागू होगा। बजट में क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर आयकर लगाने के संबंध में स्पष्टता लाई गई है। टीडीएस की सीमा निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए प्रति वर्ष ₹50 हजार रुपये होगी, जिसमें ऐसे व्यक्ति/एचयूएफ शामिल हैं जिन्हें आयकर अधिनियम के तहत अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है।

करदाता अब प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से दो साल के भीतर एक अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। राज्य सरकार के कर्मचारी अब नियोक्ता द्वारा अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 14 फीसदी तक एनपीएस योगदान के लिए धारा 80सीसीडी (2) के तहत कटौती का दावा कर सकेंगे। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कटौती के अनुरूप है। अभी राज्य सरकार के कमर्चारी 12 फीसदी तक के लिए दावा कर सकते हैं।

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Uday Kumar Pandey
Uday Kumar Pandeyhttps://mirrormedia.co.in
मैं उदय कुमार पाण्डेय, मिरर मीडिया के न्यूज डेस्क पर कार्यरत हूँ।

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