गुवाहाटी हाईकोर्ट से पवन खेड़ा को झटका: अग्रिम जमानत याचिका खारिज, गिरफ्तारी का खतरा बढ़ा

KK Sagar
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कांग्रेस नेता Pawan Khera को बड़ा कानूनी झटका लगा है। Gauhati High Court ने उनकी अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिका को खारिज कर दिया है।

यह मामला असम के मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma की पत्नी Riniki Bhuyan Sharma द्वारा दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। आरोप है कि पवन खेड़ा ने उनके खिलाफ कई पासपोर्ट और विदेशी संपत्तियों को लेकर कथित रूप से गलत और भ्रामक बयान दिए थे।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब पवन खेड़ा पर गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया है। मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी और मानहानि जैसी धाराएं भी लगाई गई हैं।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें राहत देने से इनकार कर चुका था और उन्हें संबंधित अदालत में जाने को कहा था।

क्या है पूरा मामला?

पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री की पत्नी पर कई पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था

आरोपों को “झूठा और राजनीतिक” बताते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया

अब कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया

इस फैसले से असम की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है और मामला अब और गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है।

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