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Jharkhand में BCCL की बंद पड़ी खदानों से हो रहें अवैध खनन पर jharkhand High Court ने संज्ञान लेते हुए टिप्पणी की है।
jharkhand High Court ने पूछा कि धनबाद क्षेत्र में बंद पड़े खदानों से कैसे हो रहा है अवैध खनन
बता दें कि jharkhand High Court ने विजय झा के तरफ से दायर की गई जनहित याचिका पर हाइकोर्ट ने बीसीसीएल से मांगा जवाब मांगा है। जानकारी दे दें कि आज अवैध खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने पक्ष सुनने के बाद पूछा कि धनबाद क्षेत्र में बंद पड़े खदानों से अवैध खनन कैसे हो रहा है।
jharkhand High Court ने BCCL को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने के दिये निर्देश
jharkhand High Court की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान बीसीसीएल से पूछा कि अवैध खनन को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है। अवैध खनन में कई लोगों की जान चली गयी है। कोर्ट ने BCCL को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया है।
अवधै खनन के कारण एक ही दिन में हुई थी 23 लोगों की मौत

jharkhand High Court खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख निर्धारित की है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि बीसीसीएल के धनबाद क्षेत्र में वर्ष 2022 में अवधै खनन के कारण एक ही दिन में 23 लोगों की मौत हो गयी थी।
जनहित याचिका में जांच कराने तथा अवैध खनन रोकने की मांग
याचिका में प्रार्थी ने बताया कि इस तरह की दुर्घटना को लेकर प्राथमिकी भी दर्ज होती है लेकिन मृतक के परिजनों को मुआवजा तक नहीं मिलता है। वहीं जनहित याचिका में प्रार्थी विजय कुमार झा द्वारा इस सन्दर्भ में जांच कराने तथा अवैध खनन रोकने की मांग की गई है।
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