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परीक्षाओं के लिए चयनित कुल 15 भाषाएं सुचिबद्ध : राज्य के सभी 24 जिलों में मान्य : भोजपुरी, मगही व अंगिका सहित सात भाषाएं बाहर, अधिसूचना जारी…..

मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तरीय नियुक्ति परीक्षा नियमावली में संशोधन

मिरर मीडिया : राज्य सरकार ने मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तरीय नियुक्ति परीक्षा नियमावली में संशोधन करते हुए कैबिनेट के निर्णय के बाद अधिसूचना जारी कर दी है जिसके अनुसार कुल 15 भाषाओं को सुचिबद्ध किया गया है। जिसमें हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत को नई भाषा के रूप में शामिल किया है जबकि भोजपुरी, मगही व अंगिका, असुर, बिरहोर सहित सात भाषाओं को बाहर कर दिया गया है।

वहीं नियुक्ति परीक्षाओं के लिए अब जिला से लेकर राज्य स्तर तक सुचिबद्ध 15 भाषाओं की ही परीक्षा होगी। विदित हो कि अबतक इसके लिए अलग अलग भाषा चिन्हित थी। जबकि संशोधन के बाद अब परीक्षाओं के लिए चयनित 15 भाषाएं राज्य के सभी 24 जिलों में मान्य होगी। वहीं बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ इन भाषाओं की परीक्षा 100 अंकों की होगी। और छात्र अपनी इच्छानुसार क्षेत्रीय भाषा का चयनित कर सकेंगे।

संशोधित नई नियमवली के अनुसार अब अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए झारखंड से मैट्रिक व इंटर पास होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही स्थानीय रीती-रिवाज, भाषा व परिवेश का ज्ञान होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।

अब नियोजन के लोए अभ्यर्थी को केवल निर्धारित योग्यता का होना अनिवार्य है। जबकि राज्य के सभी जिलों में चिन्हित 15 भाषाओं में से किसी भी एक क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का परीक्षार्थी चयन कर सकेंगे।

Uday Kumar Pandey
Uday Kumar Pandeyhttps://mirrormedia.co.in
मैं उदय कुमार पाण्डेय, मिरर मीडिया के न्यूज डेस्क पर कार्यरत हूँ।

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