धनबाद: राज्य में NGT की रोक के बावजूद अवैध बालू परिवहन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में धनबाद के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र में खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार से झारखंड लाए जा रहे बालू लदे दो हाइवा को जब्त किया है।
खनन विभाग की जांच के दौरान वाहन संख्या BR02GE2888 एवं JH05CB9499 को बरवाअड्डा स्थित किया शोरूम के समीप रोका गया। दोनों वाहनों पर लगभग 900-900 घनफीट बालू लदा हुआ था। दस्तावेजों की जांच में परिवहन से संबंधित गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद दोनों वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया गया।
चालान की वैधता खत्म होने के बाद भी हो रहा था परिवहन
जिला खनन पदाधिकारी रितेश तिग्गा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई वहीं खान निरीक्षक ब्रह्मदेव यादव ने बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि वाहनों द्वारा खनिज का परिवहन वैध परिवहन चालान के बिना अथवा संदिग्ध एवं नियमों के अनुरूप नहीं पाए गए चालान के आधार पर किया जा रहा था। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि परिवहन चालान की वैधता समाप्त हो चुकी थी, इसके बावजूद उसी चालान के आधार पर बालू का परिवहन किया जा रहा था।
चालान फेल होने के बावजूद परिवहन का खेल उजागर
सूत्रों के अनुसार, बिहार से झारखंड बालू का परिवहन वैध ई-चालान के माध्यम से निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाता है। सामान्यतः एक चालान की वैधता केवल एक ट्रिप के लिए होती है। आरोप है कि चालान की समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी उसी चालान का इस्तेमाल कर दूसरी खेप लाने की कोशिश की जा रही थी। अब सवाल यह उठता है कि बालू कहाँ से लाई जा रही थी और कितने थाना क्षेत्र से होकर गुजरी, ज़ब चालान फेल था इसके बावजूद किसी पदाधिकारी ने उसकी जाँच क्यूँ नहीं की। हालांकि इसकी जाँच अभी होना बाकि है। इधर विभाग की जांच में यह गड़बड़ी पकड़ में आने के बाद कार्रवाई की गई।
कानूनी कार्रवाई शुरू, थाना को सौंपे गए वाहन
खनन विभाग ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Amendment Rules, 2026 के तहत दोनों वाहनों को बालू सहित जब्त कर लिया। इसके बाद वाहनों को सुरक्षित अभिरक्षण के लिए बरवाअड्डा थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। थाना को निर्देश दिया गया है कि सक्षम पदाधिकारी अथवा न्यायालय के अगले आदेश तक दोनों वाहनों को सुरक्षित रखा जाए।
खनन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन एवं खनिज परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

