जमीन घोटाला मामला : IAS छवि रंजन की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली : अब 28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
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मिरर मीडिया : रांची में जमीन की अवैध तरीके से खरीदफारोख्त मामले में निलंबित IAS छवि रंजन की जमानत याचिका पर आज भी सुनवाई टल गयी है। बता दें कि जमीन घोटाला मामले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में रांची के पूर्व डीसी सह निलंबित आईएएस छवि रंजन की जमानत अर्जी पर अब 28 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।
सोमवार को रांचीे PMLA की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन जज की अनुपस्थिती के कारण आज सुनवाई टल गयी। इससे पहले 10 जुलाई को ईडी ने छवि रंजन को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया था। मामले में सुनवाई के दौरान के दौरान विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने ईडी का पक्ष रखा था जिसमें उन्होंने जवाब देने के लिए कोर्ट से समय की मांग की थी। वहीं उनके इस मांग को मानते हुए कोर्ट ने 7 दिनों का यानी एक हफ्ते का समय दिया था। वहीं 10 जुलाई को सुनवाई के दौरान ईडी जवाब दाखिल करने वाली थी।
ज्ञात हो कि सेना के जमीन घोटाले मामले में निलंबित आईएएस छवि रंजन के नाम की संलिप्तता पाई गई जिसके बाद उनपर अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए कई भूखंडों की प्रकृति में बदलाव कराने का आरोप लगाया गया है।
गौरतलब है कि निलंबित आईएएस छवि रंजन 15 जुलाई 2020 से लेकर 11 जुलाई 2022 के बीच रांची के उपायुक्त रहे थे, इसी दौरान भूमि घोटाले में शामिल होने का आरोप है। राजधानी रांची स्थित बरियातु में सेना के कब्जे वाली जमीन घोटाला मामले में आज ईडी छवि रंजन की जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने वाली थी।
वहीं मामले में ईडी ने 4 मई को निलंबित IAS छवि रंजन को गिरफ्तार किया था तब से वे होटवार जेल में बंद है। छवि रंजन ने जमानत के लिए स्पेशल कोर्ट में याचिका दाखिल करने के साथ चार्जशीट दाखिल करने को लेकर भी 167 की याचिका दाखिल किया है। जिसपर 10 जुलाई को सुनवाई हुई थी।
जानकारी दे दें की जमीन घोटाला मामले में ईडी ने अबतक 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मामले के आरोपी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है।