राजू सिंह की याचिका पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब, जानें क्या है पूरा मामला?

Neelam
By Neelam
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दिल्ली हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व मंत्री और विधायक राजू कुमार सिंह की सजा पर रोक की मांग वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। राजू सिंह ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपनी सजा पर रोक और दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की है। राजू कुमार सिंह ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को भी चुनौती दी है, जिसमें उन्हें गैर इरादतन हत्या (आईपीसी की धारा 304 भाग-2) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया था।

दो दिन में 25 लाख का मुआवजा देने का निर्देश

न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें दो दिन के भीतर 25 लाख रुपये का मुआवजा अदालत की रजिस्ट्री में जमा कराने का निर्देश दिया। यह राशि मृतका डॉ. अर्चना गुप्ता के पति विकास गुप्ता को दिए जाने वाले मुआवजे से संबंधित है।

ट्रायल कोर्ट ने राजू सिंह को सुनाई 4 साल की सजा

बता दें कि ट्रायल कोर्ट ने गैर-इरादतन हत्या को लेकर राजू सिंह को 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। आर्म्स एक्ट के तहत दो महीने की अतिरिक्त सजा भी दी गई। अदालत ने मृतका के परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। रकम जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी रखा गया था।

क्या है मामला?

यह पूरा मामला 2018 में दिल्ली में हुए एक हर्ष फायरिंग से जुड़ा है। जहां डॉक्टर अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी। 31 दिसंबर 2018 की रात नए साल की पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में महिला डॉक्टर डॉ. अर्चना गुप्ता को गोली लग गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इसी केस में अदालत ने राजू कुमार सिंह को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 (भाग-दो) यानी गैर-इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी ठहराया था।

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