मिरर मीडिया : झारखंड में हेमंत सरकार की कैबिनेट की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाते हुए मंजूरी दे दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में चल रही इस कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों के मंत्री मौजूद रहे।
29 प्रस्तावों के अनुसार…
👉🏻 झारखंड के पूर्व मंत्री रणधीर कुमार सिंह, लुईस मरांडी, अमर कुमार बाउरी और नीलकंठ सिंह मुंडा पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पीई दर्ज होने के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
👉🏻 कैबिनेट की मीटिंग में आज पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दे दी गयी है।राज्य कर्मियों को हेल्थ बीमा का लाभ मिलेगा। जबकि संविदा कर्मियों को भी अब मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा।
👉🏻 वहीं झारखंड निर्यात नीति को मंजूरी दी गयी है। यह 5 साल तक लागू रहेगी। आईटीआई में नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन की गयी है।
👉🏻 महागामा जलापूर्ति योजना के लिए 83 करोड़ आवंटित किये गये हैं। शहरी क्षेत्र में पेड़-पौधें लगाने पर बिजली में सब्सिडी दी जाएगी।
👉🏻 जेवीबीएनएल में नॉमिनी डायरेक्टर रखने पर लगी मुहर लगाई गयी है। इसके अलावे झारखंड सहकारिता सेवा संवर्ग को स्वीकृति, साइबर से जुड़े 29 लोगों की सेवा नियमितिकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति, राज्यकर्मी और सेवानृवित को बीमा योजना को स्वीकृति मिली है। जिसका लाभ पूर्व विधानसभा सदस्य, मौजूदा सदस्य, बोर्ड निगम सदस्य, विश्वविद्यालय के कर्मियों को मिलेगा।
👉🏻 वही सेटरलाइज्ड ऑनलाइन एडमिशन की योजना को स्वीकृति दी गयी है। ज्ञानोदय योजना के तहत शिबू सोरेन पर तीन किताबों के क्रय पर स्वीकृति।
👉🏻 केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् संचालित आँगनबाड़ी सेवाएँ अन्तर्गत विभिन्न मदों के कार्यान्वयन संबंधी मार्गनिर्देश एवं क्रियान्वयन दर में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
👉🏻 केन्द्र प्रायोजित किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (Scheme for Adolescent Girls – SAG) के कार्यान्वयन संबंधी मार्गनिर्देश में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
👉🏻 केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 8301.21 लाख रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त महागामा शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
👉🏻 मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के लाभुकों को झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के माध्यम से चिकित्सा सहायता अनुदान प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
👉🏻 Jharkhand Pharmaceutical Policy-2023 की स्वीकृति की स्वीकृति दी गई।
👉🏻 आतंकवाद निरोधी दस्ता में झारखण्ड राज्य में संगठित अपराध पर नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्राधिकार प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
👉🏻 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड ऑप्थाल्मिक सहायक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
👉🏻 राँची में नवगठित अतिरिक्त मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के लिये जिला न्यायाधीश स्तर के पीठासीन पदाधिकारी के 01 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई।
👉🏻 मुख्यमंत्री, झारखण्ड द्वारा वन महोत्सव के दौरान की गई घोषणा के अनुपालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 से शहरी क्षेत्र में रहने वाले आम जनता को उनके निजी जमीन पर वृक्ष लगाने पर उनके बिजली के विपत्र में प्रति वृक्ष पाँच युनिट बिजली पर सब्सिडी दिये जाने की स्वीकृति दी गई।
👉🏻 झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 का प्रख्यापन की स्वीकृति दी गई।
👉🏻 झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन, 2016 में संशोधित पाँच वर्षों में 10 बराबर किस्तों में भूमि मूल्य भुगतान करने संबंधी प्रावधान का विस्तारीकरण की स्वीकृति दी गई।
👉🏻 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राप्त सुझाव एवं रूप-रेखा के तहत राज्य के जल संसाधन से संबंधित आंकड़ों के समन्वयन, संग्रहण, प्रसारण तथा राज्य अंतर्गत सभी विभागों के जलीय आंकडों को एक मंच पर लाने हेतु एक समर्पित संगठन के रूप में झारखण्ड राज्यान्तर्गत State Water Informatics Centre स्थापित करने की स्वीकृति दी गई।
👉🏻 केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में केन्द्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के आलोक में झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में तत्संबंधी संशोधन करने हेतु झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को झारखण्ड विधान सभा के मॉनसून सत्र में पुरःस्थापित करने पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।