RPF अब वसूल सकेगी रेलवे में गंदगी फैलाने पर जुर्माना: अवैध वसूली से बचें, जानिए किसके पास है पेनल्टी लगाने का अधिकार

Manju
By Manju
3 Min Read

डिजिटल डेस्क/जमशेदपुर:रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों को साफ-सुथरा रखने के लिए भारतीय रेल ने सख्त रुख अपना लिया है। अब अगर आप स्टेशन परिसर या ट्रेन में थूकते, कचरा फैलाते या गंदगी करते पकड़े गए, तो आपको 200 से 500 तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इस व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए रेल प्रशासन ने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों को भी जुर्माना वसूलने का अधिकार दे दिया है। हालांकि यात्रियों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि सिर्फ कुछ चुनिंदा अधिकारियों को ही पेनल्टी लेने का हक है।

आरपीएफ कांस्टेबल नहीं काट सकते चालान
​चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी ने स्पष्ट किया कि स्वच्छता नियम 2012 के तहत अब RPF के सहायक उप निरीक्षक और उनसे वरिष्ठ अधिकारियों को जुर्माना वसूलने के लिए अधिकृत किया गया है। बता दे कि RPF के कांस्टेबल या जवान स्तर के कर्मचारियों को जुर्माना वसूलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई अनाधिकृत व्यक्ति आपसे पेनल्टी वसूलने की कोशिश करता है, तो तुरंत इसकी शिकायत स्टेशन प्रबंधन, RPF या वरिष्ठ अधिकारियों से करें।

जुर्माना वसूलने के लिए कौन-कौन हैं अधिकृत?
​रेलवे में पेनल्टी लगाने का अधिकार केवल नीचे दिए गए अधिकृत अधिकारियों के पास ही है।
​स्टेशन मास्टर / स्टेशन मैनेजर
​टीटीई (TTE) व उनसे वरिष्ठ वाणिज्यिक अधिकारी
​मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक (CHI) / स्वास्थ्य निरीक्षक
​RPF के ASI और उनसे वरिष्ठ अधिकारी
माइनर और मेजर ऑफेंस: जानिए किस गलती पर कितना कटेगा चालान
​रेलवे ने स्वच्छता को प्रभावित करने वाले अपराधों को दो श्रेणियों में बांटा है।

माइनर ऑफेंस (₹200 जुर्माना)
​रेलवे परिसर या ट्रेन में निर्धारित स्थान के अलावा कहीं भी थूकना या प्लेटफॉर्म/डिब्बे में कचरा फेंकना और जमा करना छोटे अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए ₹200 पेनल्टी तय की गई है।

मेजर ऑफेंस (₹500 जुर्माना)
​खुले में शौच या पेशाब करना, दीवारों पर पोस्टर चिपकाना या लिखना, पशु-पक्षियों को भोजन कराना, वाहन धोना या रिपेयर करना, बर्तन व कपड़े धोना या नहाना और अधिकृत विक्रेताओं द्वारा कचरा फैलाना बड़े अपराध माने जाएंगे।इनके लिए 500 रुपये पेनल्टी ली जाएगी।

जिम्मेदार नागरिक बनें, यात्रा को सुखद बनाएं
​सीनियर डीसीएम ने यात्रियों से अपील की है कि वे रेलवे को अपनी संपत्ति समझें और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। कचरे के लिए हमेशा डस्टबिन का उपयोग करें और नियमों का पालन कर खुद के साथ-साथ सह-यात्रियों की यात्रा को भी सुरक्षित और सुखद बनाएं।

Share This Article