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ड्रिंक एंड ड्राइव मामलों में सख्ती, दोषियों पर तत्काल एफआईआर करने के निर्देश

जमशेदपुर : उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय यातायात व सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। बैठक में गत माह में हुई सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत समीक्षा, सघन वाहन जांच, हिट एंड रन के मामले में मुआवजा भुगतान, युवाओं के बीच और विद्यालयों में सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता कार्यक्रम, ब्लैक स्पॉट्स पर किए गए। सुधारात्मक कार्य आदि की समीक्षा की गई।

सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा में यह बात सामने आई कि निजी अस्पताल सड़क दुर्घटना के घायलों को कानूनी प्रक्रिया के चलते जल्दी भर्ती नहीं लेते। उपायुक्त ने आश्वस्त किया कि गोल्डन ऑवर में किसी घायल को निजी अस्पताल भर्ती लेते हैं तो अस्पताल प्रबंधन को किसी भी प्रकार से कानूनी प्रक्रिया में नहीं लाया जाएगा। मानव हित में भी वे सामने आकर मदद करें ताकि घायलों को गोल्डन ऑवर में उचित इलाज मुहैया कराते हुए जनहानि को रोका जा सके। उन्होने सभी निजी अस्पताल प्रबंधक से भी इस संबंध में बैठक रखने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया जिसमें गुड समारिटन व गोल्डन ऑवर के बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी।

गत नवंबर माह में जिले में 38 सड़क दुर्घटनायें हुई जिनमें 31 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं 21 लोग घायल हुए। सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि पर जिला उपायुक्त ने चिंता जताते हुए कहा कि त्यौहार के समय में युवाओं पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। युवाओं के बीच यह संदेश जाए कि आपका जान कीमती है, ओवरस्पीडिंग जानलेवा होती है। विशेषकर सभी अभिभावकों को विशेष ध्यान देना होगा कि उनके नाबालिग के हाथ में वाहन नहीं हो। निजी स्कूल प्रबंधन भी ध्यान रखेंगे कि कोई नाबालिग दो पहिया या चार पहिया लेकर स्कूल नहीं आएं।

उपायुक्त ने डीटीओ व डीएसपी ट्रैफिक को रैश ड्राइविंग, ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर सघन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होने निर्देशित किया कि ड्रिंक एंड ड्राइव के आरोपियों पर तत्काल एफआईआर करें। सड़क पर सुरक्षित चलना और दूसरों को भी सुरक्षित रखना, यातायात नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, इसे गंभीरता से लेते हुए आम नागरिक जिला प्रशासन को सहयोग करें।

सड़कों पर हो उचित मार्किंग और साइनेज

ओवर स्पीडिंग या गलत दिशा में ड्राइविंग से ज्यादातार सड़क दुर्घटनायें हो रही हैं। इस संबंध में उपायुक्त द्वारा एनएचएआई (NHAI) के पदाधिकारी को आईआरसी (IRC) के गाइडलाइन के मुताबिक हाईवे पर उचित कार्यवाई किए जाने का निर्देश दिया गया। एनएचएआई, आरसीडी व जुस्को को सभी सडकों पर आवश्यकता अनुसार व चौक चौराहों पर अनिवार्य रूप से मार्किंग, साइनेज बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया। एनएचएआई, आरसीडी व जुस्को को सडकों के फ्लैंक को बेहतर करने, जुस्को को मरीन ड्राइव रोड पर मार्किंग व साइनेज बोर्ड तथा रम्बल स्ट्रिप लगाने का निर्देश दिया गया। वही हाईवे में ओवरस्पीडिंग पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस चेकिंग लगाने का निर्देश दिया गया।

215 लाइसेंस सस्पेंड, 36 लाख रू. से ज्यादा जुर्माना वसूला गया

नवंबर माह में सड़क सुरक्षा नियमों की अवहेलना पर 215 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया गया। वाहन जांच अभियान में बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालक और बिना सीटबेल्ट के चारपहिया वाहन चालकों समेत अन्य मामलों में करीब 36 लाख रुपये से ज्यादा जुर्माना वसूला गया।

स्कूल बसों व वैन में सुरक्षा मानकों का अनुपालन हो रहा है या नहीं इसकी जांच करने, स्कूल व कॉलेजों में सड़क सुरक्षा के प्रति नियमित जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाने का निर्देश दिया गया। युवाओं के बीच जागरूकता अभियान में साइकोलॉजिस्ट से भी सहयोग लेने का निर्देश दिया गया। ताकि उनके मनोभाव को समझते हुए जागरुक किया जा सके, समाज व घर के प्रति उनकी जिम्मेदारियों, जीवन की सुरक्षा को लेकर काउंसिलिंग की जा सके।

मुआवजा भुगतान में लायें तेजी

सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 2 लाख रू. मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। उपायुक्त ने इसमें तेजी लाते हुए मुआवजा भुगतान करने के निर्देश दिए। अब तक के कुल 41 मामलों में 22 के परिजनों को भगतान किया गया है, लंबित 18 में इंश्योरेंस कंपनी के स्तर पर 12 लंबित हैं। जिला उपायुक्त ने डीटीओ को इंश्योरेंस कंपनी से पत्राचार कर जल्द मुआवजा भुगतान कराने के निर्देश दिए।

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