March 26, 2023

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शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त होगी वार्षिक माध्यमिक व इंटरमिडिएट की परीक्षाएं : 191 स्टैटिक मजिस्ट्रेट व 72 गश्ती दल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति

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कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण तरीके से वार्षिक माध्यमिक व इंटरमिडिएट परीक्षा संपन्न कराने के लिए

191 स्टैटिक मजिस्ट्रेट व 72 गश्ती दल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति

मिरर मीडिया : वार्षिक माध्यमिक व इंटरमिडिएट परीक्षा को कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी संदीप सिंह के निर्देश पर वार्षिक माध्यमिक परीक्षा के 103 व इंटरमिडिएट परीक्षा के 88 सेंटरों के लिए 191 पर्यवेक्षक सह स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा 72 उड़नदस्ता सह गश्ती दल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा के लिए धनबाद में 17, झरिया 16, बलियापुर 9, गोविंदपुर 11, टुंडी 10, निरसा, एगारकुंड व कलियासोल में 17, बाघमारा में 15 तथा तोपचांची में 8 पर्यवेक्षक सह स्टैटिक मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं धनबाद में 6, झरिया 5, बलियापुर 3, गोविंदपुर 4, टुंडी 4, निरसा, एगारकुंड व कलियासोल में 7, बाघमारा में 6 तथा तोपचांची में 2 उड़नदस्ता सह गश्ती दल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।

इसके साथ ही इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए धनबाद में 22, झरिया 15, बलियापुर 6, गोविंदपुर 8, टुंडी 5, निरसा 13, बाघमारा 15 तथा तोपचांची में चार पर्यवेक्षक सह स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा उड़नदस्ता सह गश्ती दल के लिए धनबाद में 7, झरिया 4, बलियापुर 3, गोविंदपुर 4, टुंडी 3, निरसा 6, बाघमारा 6 तथा तोपचांची में 2 दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।

सभी प्रतिनियुक्त उड़नदस्ता सह गश्ती दल दंडाधिकारी को प्रत्येक दिन परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षा केंद्र से ओएमआर शीट एवं उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट प्राप्त कर अपनी देखरेख एवं पुलिस अभिरक्षा में बज्रगृह सह जिला नियंत्रण कक्ष (राजकीय पॉलिटेक्निक धनबाद) में हस्तगत कराने का निर्देश दिया गया है।

14 मार्च 2023 से 3 अप्रैल 2023 तक 103 परीक्षा केंद्रों में सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1:05 तक वार्षिक माध्यमिक एवं 14 मार्च 2023 से 5 अप्रैल 2023 तक 88 परीक्षा केंद्रों में दोपहर 2:00 बजे से संध्या 5:20 तक इंटरमीडिएट की परीक्षा संचालित की जाएगी। 13 मार्च 2023 की रात्रि 12 बजे से परीक्षा के प्रत्येक तिथि से परीक्षा समाप्ति तक के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में धारा 144 दं.प्र.सं. के तहत निषेधाज्ञा रहेगी।

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