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झारखंड में सहायक शिक्षकों (आचार्यों) के 26 हजार पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक लगाई रोक : आरक्षण के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया आदेश

मिरर मीडिया : झारखंड में सहायक शिक्षकों के 26 हजार पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पर झारखंड हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक लगाई रोक लगा दी है। बता दें कि नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधानों को लेकर चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने मंगलवार को यह आदेश दिया।

जानकारी दे दें दें कि सहायक शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पिछले ही महीने जारी किया था। इसमें पूर्व से अनुबंध पर कार्यरत पारा शिक्षकों के लिए पचास फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

झारखंड शिक्षा परियोजना के बीआरपी (ब्लॉक रिसोर्स पर्सन) और सीआरपी (क्लस्टर रिसोर्स पर्सन) को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बीआरपी-सीआरपी को भी आरक्षण का लाभ देने की मांग को लेकर बहादुर महतो ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

याचिका के अनुसार पिछली नियमावली में बीआरपी-सीआरपी को भी आरक्षण का लाभ प्राप्त था। हाईकोर्ट ने इस मामले में जेएसएससी ( झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन) को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, तब तक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है।

गौरतलब है कि झारखंड में 26,000 सहायक शिक्षकों (आचार्यों) की नियुक्ति प्रक्रिया 16 अगस्त से शुरू की गई है। इसमें पारा शिक्षकों के लिए 12,868 पद आरक्षित किए गए हैं।

Uday Kumar Pandey
Uday Kumar Pandeyhttps://mirrormedia.co.in
मैं उदय कुमार पाण्डेय, मिरर मीडिया के न्यूज डेस्क पर कार्यरत हूँ।

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