उल्लंघन पर जेल, घाटशिला में 11 नवंबर को वोटिंग, ‘शुष्क दिवस’ के दौरान शराब बेचने पर होगी कार्रवाई

Manju
By Manju
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डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर 09 नवंबर शाम 05 बजे से 11 नवंबर शाम 05 बजे तक घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में ‘ड्राई डे’ (शुष्क दिवस) की घोषणा की गई है। घाटशिला उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को मतदान दिवस निर्धारित है। इसके मद्देनज़र, जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने उत्पाद अधिनियम की धारा 26 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 09.11.2025 की शाम 05 बजे से 11.11.2025 की शाम 05 बजे तक शुष्क दिवस घोषित किया है।

शराब की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध

मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से पहले समाप्त होने वाली अड़तालीस घंटे की अवधि के दौरान, उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी भी होटल, भोजनालय, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान में किसी भी प्रकार की स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या उसी प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो बेचा जाएगा, न दिया जाएगा और न ही वितरित किया जाएगा।

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उल्लंघन पर दंड का प्रावधान

जो कोई भी व्यक्ति उपधारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि छह माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

सामग्री की ज़ब्ती

अगर कोई व्यक्ति इस धारा के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो उसके कब्जे में पाए गए स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ ज़ब्त कर लिए जाएंगे और उनका निपटान निर्धारित तरीके से किया जाएगा। यह आदेश शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है।

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